मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020
मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी। यह एक प्रस्तावित कानून है जिसके तहत जबरन धर्मांतरण के लिए 1 से 5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। यह विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य अभियान 1968’ के कानून की जगह लेगा। उत्तर प्रदेश के कानून के विपरीत इस कानून में व्यक्तिगर रूप से धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत रूप से धर्मांतरण के लिए एक पुजारी से संपर्क किया जाए और संबंधित पुजारी को जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।