सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) संशोधन अधिनियम, 2020
केंद्र सरकार ने ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) संशोधन अधिनियम, 2020’ का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री 21 साल या अधिक के व्यक्तियों को ही जाएगी, जो उम्र अभी 18 साल है। इसके तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध भी रहेगा।