कानूनी इकाई पहचानकर्ता
RBI द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाली संस्थाओं द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी वित्तीय लेनदेन के लिए RBI द्वारा कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) प्रणाली शुरू की गई थी। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। यह 20 अंकों की संख्या है जो वैश्विक वित्तीय लेनदेन करने वाली पार्टियों की विशिष्ट पहचान करती है। इसका उद्देश्य महामारी की दुनिया में बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करना है।