CBDT ने टैक्स चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल लांच किया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, विदेशी अघोषित संपत्ति से संबंधित शिकायतों के लिए विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक समर्पित और ऑटोमेटेड ई-पोर्टल लॉन्च किया है।
मुख्य बिंदु
यह समर्पित ई-पोर्टल लोगों को कर चोरी को खत्म करने में हितधारकों के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लांच किया गया है। इस पोर्टल के लॉन्च के बाद, लोग अब विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कर चोरी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, लोगों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा, इसके द्वारा लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। लोग ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति और आय) का उल्लंघन कर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 1961 और बेनामी लेनदेन की रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, आयकर विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत की गयी है। प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के सन्दर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है, यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।
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