श्रीलंका की प्रांतीय परिषद प्रणाली
श्रीलंका की प्रांतीय परिषद प्रणाली 1987 में अपने संविधान के 13 वें संशोधन द्वारा पेश की गई थी। यह एक शक्ति साझाकरण समझौता है जो श्रीलंका के 9 प्रांतों को स्वशासन के लिए सक्षम बनाता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिस आदि के संबंध में शक्तियों को इन प्रान्तों के लिए समर्पित करता है। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद यह संशोधन उल्लेखनीय रूप से लाया गया था। हाल ही में श्रीलंका में भारतीय विदेश मंत्री और तमिल नेताओं के बीच हुई बैठक के दौरान इन प्रांतीय परिषदों की भूमिका पर चर्चा हुई।