कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण (संशोधन) विधेयक
कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण (संशोधन) विधेयक हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया था ताकि सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस या सक्षम अधिकारियों को निवेशकों के हितों के खिलाफ काम करने वाले धोखाधड़ी लेनदेन के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इस प्रस्तावित कानून के तहत आरोपी को 3 से 7 साल की कैद की सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत बढ़ा हुआ जुर्माना और कारावास केंद्रीय कानून “गैर-कानूनी जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम, 2019 ” के अनुसार है।