सरकार ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है।इन नए नियमों को “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021” के रूप में जाना जाएगा। इस नई योजना की घोषणा भारत में बढ़ती यात्रा और पर्यटन के मद्देनजर की गई थी।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत ये नए नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। इस योजना के तहत, कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड में “ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन या परमिट” प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, इस तरह के आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद परमिट जारी किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा परमिट उनकी वैधता तक लागू रहेंगे। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियम पर्यटक यात्री वाहनों के लिए निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के अनुरूप हैं।

महत्व

पर्यटक वाहन ऑपरेटरों और परमिट के लिए नियमों के ये नए नियम भारत में राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। यह राज्य सरकारों के राजस्व को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

पृष्ठभूमि

परिवहन विकास परिषद की 39वीं और 40वीं बैठकों के बाद इन नियमों को अधिसूचित किया गया है।

परिवहन विकास परिषद (Transport Development Council)

यह परिषद सड़कों और सड़क परिवहन से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

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