एलाइड व हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए राष्ट्रीय आयोग बिल, 2020 : मुख्य बिंदु
राज्यसभा ने 16 मार्च, 2021 को ध्वनि मत से “एलाइड व हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए राष्ट्रीय आयोग बिल, 2020” (National Commission for Allied and Healthcare Professional Bill, 2020) पारित किया है। यह विधेयक संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों को विनियमित और बनाए रखने का प्रयास करता है।
मुख्य बिंदु
इस सेक्टर की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से इस विधेयक पारित किया गया था। रोजगार बढ़ाने के लिए यह विधेयक एक संस्थागत संरचना का निर्माण करेगा। इसका लाभ लगभग 8 से 9 लाख मौजूदा संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को मिलेगा। इस बिल के कार्यान्वयन के साथ, ये पेशेवर 2030 तक वैश्विक कमी और 1.80 करोड़ पेशेवर की मांग को पूरा करने के लिए अधिक तैयार होंगे। यह संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव की व्यवस्था भी करता है।
एलाइड व हेल्थकेयर प्रोफेशनल
संबद्ध और स्वास्थ्य संबंधी व्यवसायों में तीव्र और पुरानी बीमारियों का निदान, मूल्यांकन और उपचार करने के लिए वर्कर्स की एक विशाल श्रृंखला शामिल है। ये स्वास्थ्य पेशे आगे रोगी परिणामों को अनुकूलित करने के लिए काम करते हैं। वे समग्र रोकथाम, संवर्धन, कल्याण और रोगों के प्रबंधन की देखभाल भी करते हैं।
पृष्ठभूमि
एलाइड व हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2018 को 2018 में राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद विभाग इसे संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने कई संशोधनों की सिफारिश की। इस प्रकार, बिल को वापस ले लिया गया और एक नया विधेयक नेशनल एलायड फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2020 पेश गया, जिसमें पैनल द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया गया है।
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