हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 को हाल ही में राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह कानून राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली सभी नौकरियां इस कानून के दायरे में आएंगी। हरियाणा विधानसभा द्वारा पिछले साल विधेयक पारित किया गया था। इसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

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