हरियाणा ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया

हरियाणा विधानसभा ने 18 मार्च, 2021 को “Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Bill, 2021” पारित किया, इसके तहत  अगर प्रदर्शनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे मुआवजे की वसूली की जाएगी।

विधेयक के प्रावधान

यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में संपत्तियों की क्षति की वसूली का प्रावधान है। इस बिल में दायित्व का निर्धारण करने के लिए दावा अधिकरण (Claims Tribunal) का गठन करने, नुकसान का आकलन करने और क्षति की क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान भी शामिल है। यह बिल लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए है।

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से वसूली के लिए एक विधेयक पारित किया था। इस बिल के अनुसार, अगर प्रदर्शनकारियों को सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया तो उन्हें एक वर्ष के लिए कानूनी कारावास और ₹ 5,000 से ₹ ​1 लाख का जुर्माना हो सकता है।

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