आरबीआई ने सुदर्शन सेन समिति का गठन किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति ऋण समाधान में ARC की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी।
समिति के बारे में
- इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन कर रहे हैं।
- यह समिति ARC के कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा करेगी।
- यह एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की प्रभावकारिता में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा।
- समिति IBC (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) के तहत स्ट्रेस्ड एसेट रिज़ॉल्यूशन में ARC की भूमिका की भी समीक्षा करेगी।
समिति की आवश्यकता
2002 में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (SARFAESI) अधिनियम को लागू किया गया था। 2003 में SARFAESI अधिनियम के तहत संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) के लिए नियामक दिशानिर्देश जारी किए गए थे। तब से ARCs आकार और संख्या में बड़े हो गए हैं। हालांकि, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने की उनकी क्षमता अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई है।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति के फैसलों के तहत घोषणा की थी कि वह देश में ARC के कामकाज की समीक्षा करेगा।
मामला क्या है?
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (Asset Reconstruction Company) इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत रिजॉल्यूशन प्रोसेस में आगे आती रही हैं। वास्तव में, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे एसबीआई को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, UV ARC Limited एयरसेल के लिए एक संकल्प योजना के साथ आगे आया। हालाँकि, RBI ने यह कहते हुए योजना को अस्वीकार कर दिया था कि योजना SARFAESI अधिनियम का पालन नहीं करती है। RBI ने ARCs द्वारा किए गए ऐसे कई प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। इससे विवाद पैदा हो गए हैं। इस प्रकार, RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और ऋण समाधान प्रक्रियाओं में उनकी संभावित भूमिका के बारे में अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है।
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Tags:ARC , Asset Reconstruction Company , Reserve Bank of India , SARFAESI , एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी