24 अप्रैल: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day)
हर साल, भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस (National Local Self Government Day) भी कहा जाता है।
मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन को हर साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चिह्नित किया जाता है।
पृष्ठभूमि
73वें संशोधन अधिनियम (73rd Amendment Act) ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का नेतृत्व किया था जिसने राजनीतिक शक्ति को जमीनी स्तर तक विकेंद्रीकरण करने में मदद की। इसने गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया।
73वां संशोधन 1992 (73rd Amendment 1992)
73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान शामिल हैं; और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी शामिल है।
24 अप्रैल ही क्यों?
73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया।
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