पश्चिम बंगाल में की जाएगी विधान परिषद् की स्थापना
हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना को मंज़ूरी दी। गौरतलब है कि पहले पश्चिम बंगाल में विधानपरिषद् हुआ करती थी, परन्तु उसे 1969 में समाप्त कर दिया गया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार इसे फिर से गठित करने का प्रयास करने जा रही है। विधानपरिषद् का गठन करने के लिए संसद से मंज़ूरी लेनी आवश्यक होती है।
राज्य विधान परिषद (State Legislative Council)
भारत में विधान परिषद वाले राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)
संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद को परिभाषित करता है। नवंबर 2019 तक, राज्य विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से किया जाता है:
- एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों से चुने जाते हैं।
- एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य में तीन साल से रह रहे हैं।
- 1/12 सदस्य 3 साल से उच्च माध्यम विद्यालय अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
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