टेली-लॉ कार्यक्रम (Tele-Law Programme) ने 9 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा पार किया
हाल ही में, न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत नौ लाख लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है।
मुख्य बिंदु
- यह कार्यक्रम उन वंचितों और जरूरतमंदों को जोड़ता है जो कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म की मदद से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं।
- यह कार्यक्रम वर्तमान में 633 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें 50,000 सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क द्वारा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 आकांक्षी जिले शामिल हैं।
- टेली-लॉ कार्यक्रम ने पिछले एक साल में कानूनी सलाह लेने वाले लाभार्थियों की संख्या में 369% की वृद्धि देखी है।
- इस कार्यक्रम में न्याय प्रदान करने और कानून के शासन को मजबूत करने के समावेशी चरित्र को बढ़ावा देने की क्षमता है।
टेली-लॉ प्रोग्राम (Tele-Law Programme)
यह कार्यक्रम कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था। इसे पूर्व-मुकदमेबाजी चरण (pre–litigation stage) में मामलों से निपटने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। यह कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेलीफोन सेवा के माध्यम से ज़रुरतमंदों से जोड़ता है।
कार्यक्रम का महत्व
टेली लॉ प्रोग्राम लोगों को बिना समय और पैसा बर्बाद किए कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। यह सेवा उन लोगों के लिए निःशुल्क है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र हैं।
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