उत्तर प्रदेश कानून पैनल ने जनसंख्या मसौदा विधेयक का प्रस्ताव पेश किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 शीर्षक से जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्तावित किया है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (UPSLC) द्वारा राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने और स्थिर करने और कल्याण के लिए यह बिल लाया गया है।
  • यह जनता के सुझावों के लिए 19 जुलाई, 2021 तक खुला है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  • दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने के लिए विधेयक का आह्वान किया गया है।
  • उन्हें सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नति पाने से भी रोका जाएगा।
  • उन्हें सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से भी वंचित किया जाएगा।
  • इस मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण पर एक अनिवार्य विषय पेश करना सरकार का कर्तव्य होगा।
  • इस विधेयक में अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने और स्थिर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।यह विधेयक दो बच्चों के मानदंड को लागू करने का प्रयास करता है।
  • इस विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
  • जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष की भी स्थापना की जाएगी।
  • इस ड्राफ्ट बल के अनुसार, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में मातृत्व केंद्र स्थापित किए जाएंगे।पीएचसी गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से गर्भनिरोधक गोलियां आदि वितरित करेंगे।

विधेयक का महत्व

उत्तर प्रदेश के पास सीमित पारिस्थितिक और आर्थिक संसाधन हैं। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक या आजीविका के अवसर, बिजली और सुरक्षित जीवन सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो। यह बिल सभी कमियों को भरने में मदद करेगा। यह विधेयक राज्य भर में जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और इसके कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ जन्म अंतर भी सुनिश्चित करेगा।

Categories:

Tags: , , , , , , ,

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *