लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 पारित किया
लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 (Essential Defence Services Bill 2021) पारित किया, जो इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों (ordnance factories) के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रयास करता है।
आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021
- यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं (essential defence services) के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है।
- इस तरह की आवश्यक सेवाओं के काम को बंद करने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन, उद्योगों के संचालन या रखरखाव या माल या उपकरण के उत्पादन में लगी इकाई या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है।
पृष्ठभूमि
- जून 2021 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों के लिए गोला-बारूद और अन्य उपकरणों के उत्पादन में शामिल 41 कारखाने सात सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाइयों का हिस्सा बन जाएंगे।
- OFB को पहले रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता था और यह सरकार की एक शाखा के रूप में काम करता था।
- 41 इकाइयों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से OFB का निगमीकरण किया जा रहा है।
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