संसदीय पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने के लिए सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की

एक संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु

  • यह अन्य चुनौतियों का समाधान करने की भी सिफारिश करता है जो सिंधु-जल समझौते के तहत शामिल नहीं हैं।
  • जल संसाधन पर स्थायी समिति (Standing Committee on Water Resources) ने यह भी सिफारिश की कि भारत को लगातार चीनी कार्यों की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बड़ा हस्तक्षेप न करे।
  • क्योंकि, ब्रह्मपुत्र नदी पर हस्तक्षेप भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty)

  • भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के तहत, पूर्वी नदियों अर्थात् सतलुज, ब्यास और रावी के सभी जल को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। दूसरी ओर, पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सौंपा गया था।
  • हालाँकि, भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है। यह परियोजना डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन है।
  • यह संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार भी प्रदान करती है।

संसदीय पैनल की सिफारिशें

  • संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को पूर्वी नदियों के सभी सुलभ पानी के पूर्ण उपयोग के संबंध में प्रावधानों का अधिकतम उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए।
  • यह पश्चिमी नदियों की सिंचाई और जलविद्युत क्षमता के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ अनुमेय जल भंडारण के प्रावधानों का उपयोग करने की भी सिफारिश करता है।
  • इस पैनल के अनुसार, हालांकि सिंधु जल संधि समय की कसौटी पर खरी उतरी है, इसे 1960 के दशक में मौजूद ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर तैयार किया गया था। 
  • इस समझौते में वर्तमान समय के मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदि को ध्यान में नहीं रखा गया। इस प्रकार, पैनल ने संस्थागत संरचना या विधायी ढांचे को स्थापित करने के लिए संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है जो पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित कर सकता है।

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