आपदा मित्र योजना की प्रशिक्षण नियमावली जारी की गयी

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 सितंबर, 2021 को “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)” के 17वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आपदा मित्र योजना के प्रशिक्षण मैनुअल का विमोचन किया।

मुख्य बिंदु

  • इस समारोह को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि, भारत एक आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक भी जीवन नष्ट न हो, चाहे आपदा कितनी भी गंभीर क्यों न हो।
  • इस अवसर पर उन्होंने आपदा मित्र योजना के प्रशिक्षण नियमावली के साथ-साथ आपदा मित्र और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के योजना दस्तावेजों का विमोचन किया।

आपदा मित्र योजना (Aapda Mitra Scheme)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जल्द ही भारत के 350 जिलों में आपदा मित्र योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 350 जिलों के एक लाख से अधिक युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक 5500 आपदा मित्र और 5500 आपदा सखी को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो दूर-दराज के इलाकों में बाढ़ जैसी आपदा  की स्थिति में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इन सभी स्वयंसेवकों को सरकार द्वारा जीवन बीमा भी दिया जायेगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority – NDMA)

NDMA एक शीर्ष निकाय है, जो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करता है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसे सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2005 को अधिनियमित किया गया था। NDMA को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के साथ समन्वय करने के लिए नीतियां तैयार करने, दिशानिर्देश और सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। यह आपदा प्रबंधन के प्रति एक समग्र और वितरित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। NDMA का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं।

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