मंत्रिपरिषद
भारत गणराज्य में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या भारत के संविधान द्वारा निर्दिष्ट की गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। सामूहिक जिम्मेदारी के अलावा मंत्री अपने-अपने विभागों के कामकाज के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद संसद में बिल तैयार करने और पेश करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा इनके कार्य राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देना, नीति निर्धारित करने और उनका प्रशासन करने और भारत की संसद द्वारा अपनाए गए सभी निर्णयों को लागू करना होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सरकारी अधिकारियों की मदद से अपने कार्यों को करती है।