पंजाब विधानसभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

पंजाब विधानसभा ने 11 नवंबर, 2021 को केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।

मुख्य बिंदु

  • तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित किया गया यह दूसरा प्रस्ताव है।
  • पहला प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था।
  • राज्य के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने नया यह प्रस्ताव पेश किया।

तीन कृषि कानून 

1. किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020

यह अधिनियम किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अधिनियम अंतर-राज्यीय व्यापार की बाधाओं को दूर करता है और साथ ही कृषि उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा नियंत्रित मंडियों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करता है और किसानों को सीधे निजी खरीदारों को बेचने की अनुमति देता है।

2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 

यह अधिनियम अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके लिए उत्पादन करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं की सूची से दाल, अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज और आलू को हटा देता है। यह इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, संचलन, भंडारण और वितरण को नियंत्रणमुक्त करने का प्रयास करता है।

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