पंजाब के स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य किया गया

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने घोषणा की कि पंजाबी भाषा अब पंजाब राज्य में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय होगा।

मुख्य बिंदु

  • कक्षा 1-10 से पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी जाएगी।
  • इसके अलावा कार्यालयों में भी इसे अनिवार्य किया जाएगा।
  • अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

बिल 

यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 11 नवंबर, 2021 को राज्य विधान सभा द्वारा 15 विधेयकों को पारित करने के एक दिन बाद की गई थी। दो विधेयक पंजाबी भाषा से संबंधित थे, अर्थात् पंजाब राज्य भाषा संशोधन विधेयक, 2021 और पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक , 2021।

पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2021

इस बिल के तहत पंजाबी भाषा को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

पंजाब राज्य भाषा संशोधन विधेयक, 2021

यह बिल निर्देश देता है कि सभी आधिकारिक कामकाज पंजाबी में संचालित किए जाएंगे। उल्लंघन के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे उल्लंघन के लिए क्रमशः 500 रुपये, 2000 रुपये और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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