वैश्विक पेंशन रिपोर्ट पर श्रम मंत्रालय का वक्तव्य : मुख्य बिंदु

9 दिसंबर, 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि एक वैश्विक पेंशन सूचकांक जिसने भारत की पेंशन प्रणाली को सूची में सबसे नीचे रखा, विश्वसनीय तुलनीय अंतर्राष्ट्रीय डेटा के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

मुख्य बिंदु 

  • ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी और इसने 43 देशों में भारत को अपनी पेंशन प्रणाली के लिए 40वें स्थान पर रखा है।
  • यह रिपोर्ट एक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर द्वारा प्रकाशित की गई थी।
  • यह सूचकांक स्थिरता, पर्याप्तता और अखंडता के कुछ मानदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है।
  • इस सूचकांक ने भारत को जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों की समान श्रेणी में रखा।

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust)

NPS ट्रस्ट भारत में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का एक विशेष प्रभाग है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत, पूरी पेंशन निकासी राशि कर मुक्त है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित भारत के सभी नागरिक स्वैच्छिक आधार पर NPS प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी अनिवासी भारतीयों (NRI) को 29 अक्टूबर, 2015 को NPS की सदस्यता लेने की अनुमति दी। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

PFRDA नियामक निकाय है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत में पेंशन का पर्यवेक्षण और विनियमन करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। 6 सदस्यों में से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

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