केंद्र सरकार ने पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात के लिए अनुमति दी

भारत सरकार ने पॉलिएस्टर के मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात और निर्माण की अनुमति दी है। इस उद्देश्य के लिए 2002 के भारतीय ध्वज संहिता (2002 Flag Code of India) में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु

पहले के नियमों में केवल उन झंडों की अनुमति थी जो केवल हाथ से काते और बुने हुए ऊन, कपास, या रेशम खादी से बनाए गए थे, जबकि मशीन से बने झंडे के आयात पर 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।

भारतीय ध्वज संहिता 2002

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 26 जनवरी, 2002 को लागू किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता तीन खंडों में विभाजित की गई है। भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण शामिल हैं, जबकि भाग 2 निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है, और भाग 3 राज्य और केंद्र सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है।

ध्वज संहिता में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए। झंडे की लंबाई और उसकी ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होना चाहिए। राज्य सम्बन्धी अंतिम संस्कार या सशस्त्र बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंत्येष्टि को छोड़कर, किसी भी रूप में ध्वज का उपयोग निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को कुशन, रूमाल, नैपकिन, या किसी अन्य ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए, और न ही इसे किसी भी पोशाक या किसी भी प्रकार की वर्दी के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

 

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