SMILE-75 पहल क्या है?

स्माइल-75 पहल के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिह्नित किया है। यह पहल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है।

SMILE-75 पहल 

  • SMILE का अर्थ है “Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise”।
  • पहल के एक भाग के रूप में, चिन्हित नगर निगम भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल करेंगे।
  • वे पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, जागरूकता, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, कौशल विकास और अन्य सरकारी कल्याणकारी पहलों के साथ आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  • नगरों एवं नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने तथा पुनर्वास प्रक्रिया की रणनीति बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है।

वर्ष 2025-26 तक इस योजना को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। स्थानीय शहरी निकाय, नागरिक समाज संगठन या गैर-सरकारी संगठन भीख मांगने के कार्य को संगठित प्रयासों से संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, बीपीबीए (1959) के अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भीख मांगना एक आपराधिक कृत्य है। इस अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हैं और भिखारियों को पकड़ते हैं। बाद में, उन पर विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है जिन्हें ‘भिखारी अदालत’ कहा जाता है।

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