26 नवंबर : संविधान दिवस (Constitution Day)
हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया और इसलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है।
पृष्ठभूमि
संविधान दिवस 2015 में घोषित किया गया था। यह डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए किया गया था। यह घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई थी, जब उन्होंने मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की आधारशिला रखी थी।
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है।
संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस (National Law Day) के रूप में क्यों मनाया जाता है?
यह देश में कानून और न्याय का आकलन करने के लिए मनाया जाता है। यह देश में न्यायपालिका प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। यह दिन कानूनी पेशे की स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। इन्हीं कारणों से संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1979 तक राष्ट्रीय कानून दिवस नहीं मनाया जाता था। डॉ. एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था।
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