उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने Safeguard Mechanism लॉन्च किया

Australia’s Safeguard Mechanism (Crediting) Amendment Bill 2023 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था के साथ, इस Safeguard Mechanism का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देश के उत्सर्जन में कमी में योगदान दें।

Safeguard Mechanism देश भर में 215 साइटों को कवर करता है जो एक वर्ष में 1,00,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, साथ में ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन का 28% उत्पादन करते हैं। जीवाश्म ईंधन संचालन, जैसे गैस निष्कर्षण स्थल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र, और कोयला खदानें, कवर की गई सुविधाओं का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं। इस बीच, बाकी सुविधाओं में स्टीलवर्क्स, एल्यूमीनियम स्मेल्टर, सीमेंट उत्पादक, रासायनिक निर्माता, प्रमुख परिवहन कंपनियां और एयरलाइंस शामिल हैं।

उत्सर्जन सीमा का निर्धारण

प्रत्येक प्रमुख प्रदूषणकारी सुविधा को एक उत्सर्जन सीमा दी गई थी, जिसे आधार रेखा के रूप में जाना जाता था, जो ज्यादातर ऐतिहासिक उत्पादन पर आधारित थी। Safeguard Mechanism कोयला खदानों और तेल रिफाइनरियों को प्रत्येक वर्ष लगभग 5% उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य करेगा। Safeguard Mechanism का उद्देश्य औद्योगिक उत्सर्जन को बढ़ने से रोकना और करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली उत्सर्जन कटौती को समाप्त करना है।

संशोधनों को अंतिम रूप देना

Safeguard Mechanism के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन का समाधान होगा और ऑस्ट्रेलिया को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (net zero emissions) के अपने लक्ष्य में मदद मिलेगी। यह सरकार की उत्सर्जन कटौती योजना में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। नए विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है कि तंत्र प्रभावी ढंग से लागू हो।

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