National Capital Civil Service Authority क्या है?

प्रभावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राधिकरण की संरचना

सिविल सेवा के भीतर प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की सहायता मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव करते हैं, जो सामूहिक रूप से सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

निर्णय लेना और प्रमाणीकरण

प्राधिकरण के भीतर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण एक निष्पक्ष और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी सुझावों को सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जिससे सिफारिशों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

केंद्र सरकार की भूमिका

यह अध्यादेश केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते, शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में नियम स्थापित करने का अधिकार देता है। यह केंद्र सरकार को उस ढांचे को परिभाषित करने में सक्षम बनाता है जिसके भीतर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण संचालित होता है, राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।

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