लोकसभा में दो महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर विधेयक पारित किये गए
लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अन्याय का सामना करने वाले और अपने अधिकारों से वंचित लोगों को अधिकार प्रदान करना है।
जम्मू एवं कश्मीर कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- संशोधन उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करना है।
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।
- प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन:
- संशोधन में पहले “कमजोर और वंचित वर्ग (सामाजिक जाति)” के रूप में वर्णित लोगों के एक वर्ग के नामकरण को “अन्य पिछड़ा वर्ग” में बदलने का सुझाव दिया गया है।
- 2004 अधिनियम की धारा 2 में परिवर्तन प्रस्तुत करता है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
- संशोधन उद्देश्य:
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करना चाहता है।
- विधान सभा में प्रतिनिधित्व:
- कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से विस्थापित व्यक्तियों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
- विधान सभा में कश्मीरी प्रवासी समुदाय से दो सदस्यों और PoK से विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति के नामांकन का प्रस्ताव है।
- विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी:
- विधान सभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण:
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रावधानों का परिचय।
- उपराज्यपाल द्वारा नामांकन:
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में नई धारा 15ए और 15बी सम्मिलित करता है, जिससे उपराज्यपाल को “कश्मीरी प्रवासियों” और “पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों” के समुदाय से सदस्यों को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में नामित करने की अनुमति मिलती है।
सीटों का वितरण
- कश्मीरी प्रवासी समुदाय के लिए दो सीटें आरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित है।
- पहली बार एससी/एसटी समुदायों के लिए नौ सीटें आरक्षित की गईं।
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