शिमला समझौता, 1972

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने 1971 के युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता किया।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार निम्नानुसार सहमत हुए हैं:
1. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगे।

2. यह कि दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीकों से या किसी अन्य शांतिपूर्ण माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सुलझे हुए हैं। दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या का अंतिम निपटारा करने से न तो पक्ष में एकतरफा स्थिति में बदलाव आएगा और दोनों ही शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी संगठन के संगठन, सहायता या प्रोत्साहन को रोकेंगे।

3. दोनों के बीच सामंजस्य, अच्छी पड़ोसी और टिकाऊ शांति के लिए पूर्व-आवश्यकता दोनों देशों द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता, एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रत्येक `आंतरिक मामलों में संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के लिए सम्मान है।

4. बुनियादी मुद्दों और संघर्ष के कारणों ने पिछले 25 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों को जो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया है।

5. वे हमेशा एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभु समानता का सम्मान करेंगे।

6. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, वे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के खतरे या उपयोग से बचेंगे।

7. दोनों सरकारें एक-दूसरे के खिलाफ निर्देशित प्रतिकूल प्रचार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाएंगी। दोनों देश ऐसी सूचनाओं के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे जो उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देंगे।

8. दोनों देशों के बीच कदम-कदम पर संबंधों को बहाल करने और सामान्य बनाने के लिए उत्तरोत्तर रूप से, यह सहमति व्यक्त की गई थी कि:
संचार, डाक, टेलीग्राफिक, समुद्र, भूमि सहित सीमा, चौकियों और हवाई उड़ानों सहित हवाई संपर्क को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

9. दूसरे देश के नागरिकों के लिए यात्रा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

10. आर्थिक और अन्य सहमत क्षेत्रों में व्यापार और सहकारिता को यथासंभव दूर किया जाएगा।

11. विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में विनिमय को बढ़ावा दिया जाएगा।

12. इस संबंध में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर बैठक कर आवश्यक ब्योरा देंगे।

13. भारतीय और पाकिस्तानी सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पीछे हटा दिया जाएगा।

14. जम्मू और कश्मीर में, दोनों पक्ष 17 दिसंबर, 1971 के संघर्ष विराम के परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा का सम्मान करेंगे, दोनों पक्षों की मान्यता प्राप्त स्थिति के पक्षपात के बिना। आपसी मतभेदों और कानूनी व्याख्याओं के बावजूद दोनों पक्ष इसे एकतरफा बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। दोनों पक्ष इस रेखा के उल्लंघन में खतरे या बल के उपयोग से बचने का कार्य करते हैं।

15. निकासी इस समझौते के लागू होने पर शुरू होगी और उसके 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

16. यह समझौता दोनों देशों द्वारा अपनी संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अनुसमर्थन के अधीन होगा और उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन अनुसमर्थन के उपकरणों का आदान-प्रदान होता है।

17. दोनों सरकारें सहमत हैं कि उनके संबंधित प्रमुख भविष्य में परस्पर सुविधाजनक समय पर फिर से मिलेंगे और इस बीच दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिलेंगे और टिकाऊ शांति की स्थापना और संबंधों को सामान्य बनाने की व्यवस्थाओं पर आगे चर्चा करेंगे।

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