भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है?

भारत में प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य संविधान के बारे जागरूकता फैलाना है। 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, तत्पश्चात 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया।
भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें देश के राजनीतिक सिद्धांत, संरचना, विधि, सरकारी संस्थानों की शक्तियों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें सरकार की कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है।
संविधान में विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्तियों का विभाजन है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गये हैं।

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