AFSPA क्या है?

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA), 1958 भारतीय सशस्त्र बलों को ‘अशांत क्षेत्रों’ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। जब किसी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित किया जाता है, तो उसे न्यूनतम 3 महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है। AFSPA सशस्त्र बलों को कहीं भी संचालन करने और किसी भी पूर्व वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। पूरे नगालैंड को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा AFSPA को जारी रखने के लिए 6 और महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।

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