CBI और ED प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश पेश किया गया
भारत सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश लाई है।
मुख्य बिंदु
- फिलहाल दोनों एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का है।
- सरकार ने 14 नवंबर, 2021 को ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021’ जारी किया।
- अध्यादेश के अनुसार, CBI और ED के निदेशकों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले नहीं हटाया जा सकता है।
- CBI और ED निदेशक को पहले दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर कार्यकाल को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- विस्तारित तीन साल की शर्तों के लिए तीन अलग-अलग वार्षिक विस्तार की आवश्यकता होगी।
- CBI और ED प्रमुख को पांच साल की अवधि पूरी करने के बाद कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021
इस अध्यादेश के अनुसार, जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक पद धारण करता है, उसे अध्यादेश के खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण लिखित में दर्ज करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि को जोड़ते हुए कुल मिलाकर पांच वर्ष की अवधि के बाद कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश 2021
यह अध्यादेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक के संबंध में भी इसी तरह का संशोधन प्रदान करता है।
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