‘Fly Ash Management and Utilisation Mission’ क्या है?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हाल ही में ‘Fly Ash Management and Utilisation Mission’ गठित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

  • NGT ने कोयला थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के ‘अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण’ को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
  • उदाहरण के लिए, इसने रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और फ्लाई ऐश की निकासी पर ध्यान दिया।

Fly Ash Management and Utilisation Mission

‘Fly Ash Management and Utilisation Mission’ अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षिक स्टॉक के निपटान की निगरानी करना चाहता है। यह इस बात पर भी ध्यान देगा कि कैसे 1,670 मिलियन टन संचित फ्लाई ऐश का कम से कम खतरनाक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। यह मिशन आगे देखेगा कि बिजली संयंत्रों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किए जा सकते हैं।

पहली बैठक

कोयला बिजली संयंत्रों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने के लिए फ्लाई ऐश प्रबंधन मिशन एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा। यह व्यक्तिगत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग के लिए रोड मैप बनाने के लिए कार्य योजना भी तैयार करेगा। इस मिशन के तहत एक साल तक हर महीने बैठकें आयोजित की जाएंगी।

मिशन का उद्देश्य

फ्लाई ऐश प्रबंधन मिशन को फ्लाई ऐश और अन्य संबंधित मुद्दों के प्रबंधन और निपटान से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा।

इस मिशन का नेतृत्व कौन करेगा?

इस मिशन का नेतृत्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव करेंगे। वे संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी रहेंगे जहां यह मिशन लागू किया जा रहा है। MoEF&CC के सचिव अनुपालन और समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

यह फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 से कैसे भिन्न है?

सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ‘फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021’ जारी की थी। यह अधिसूचना कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाली फ्लाई ऐश को जल निकायों या भूमि में डंप करने और निपटाने को रोकती है। सरकार ने संयंत्रों के लिए राख का शत-प्रतिशत उपयोग इको-फ्रेंडली तरीके से सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया था। नए नियमों के तहत, गैर-अनुपालन वाले बिजली संयंत्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राख पर 1,000 रुपये प्रति टन के पर्यावरणीय मुआवजे के साथ दंडित किया जाएगा।

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