GST छूट से मूल्य वृद्धि कैसे होगी?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से COVID दवाओं और ऑक्सीजन टैंक को करों से छूट देने का अनुरोध किया था। ओडिशा जैसे कई अन्य राज्य भी प्रमुख दवाओं पर कर में छूट की मांग कर रहे थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि टीकों पर वस्तु व सेवा कर (GST) की पूरी छूट से उनकी कीमतों में वृद्धि होगी।

वर्तमान परिदृश्य

COVID-19 टीकों, दवाओं, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के लिए GST की दर 5% से 12% के बीच है। यह घरेलू आपूर्ति पर लागू है।

जीएसटी छूट से कैसे बढ़ेगा दाम?

अगर टीके को जीएसटी की पूरी छूट दी जाती है, तो निर्माता अपने इनपुट करों को ऑफसेट (प्रभाव को संतुलित) नहीं कर पाएंगे। वे अंत में उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे।

सरल शब्दों में: मान लीजिये कि एक टीका पांच घटकों या कच्चे माल से बना है। अब, ये कच्चे माल GST के अधीन हैं। निर्माता इन कच्चे माल को खरीदने में कर का भुगतान करता है। अब, यदि टीके की बिक्री पर जीएसटी में छूट दी जाती है, तो निर्माता अपने लाभ को बनाए रखने के लिए कीमत बढ़ाएगा। यह मूल्य वृद्धि अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत में जोड़ी जाएगी।

सरकारी उपाय

वित्त मंत्री ने वर्तमान COVID-19 वैक्सीन लाभों की पेशकश पर भी प्रकाश डाला। वे इस प्रकार थे:

  • COVID-19 टीके उन लोगों को नि: शुल्क प्रदान किए जाते हैं जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और सभी फ्रंटलाइन श्रमिकों को भी।यहां GST का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  • मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से इन वस्तुओं (ऑक्सीजन कंटेनर, कंसन्ट्रेटर, टीके आदि) को पूरी छूट प्रदान की गई है, अर्थात् ऑक्सीजन कंटेनर, सांद्रक, टीके, आदि।

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