बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया, जिसने स्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में बदल दिया। नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था?
उत्तर – पांच साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों, 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया, जिसने पांच साल के आवधिक पदों को स्थायी पद में बदल दिया। इसके बाद, प्रिंसिपल 5 साल के बाद भी सेवा कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर