औद्योगिक विवाद (गुजरात संशोधन) विधेयक
औद्योगिक विवाद (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2020 को 1 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। गुजरात विधानसभा ने औद्योगिक इकाइयों के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए विधेयक पारित किया। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत आवश्यकता को हटा दिया