जस्टिस एन. किरुबाकरण Current Affairs

मद्रास उच्च न्यायालय ने 120 किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की अधिसूचना को रद्द किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी / घंटा की गति तय की गई थी। मुख्य बिंदु  हाई कोर्ट का यह आदेश एक अपील पर दिया। यह अपील एक अपीलकर्ता के. शैला को दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग