पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के 75% निजी नौकरी आरक्षण कानून को रद्द कर दिया
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर को हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हरियाणा के निवासियों के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले इस कानून को अदालत ने भेदभावपूर्ण माना। मुख्य बिंदु नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों