राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण Current Affairs

अनुच्छेद 239AA क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली की विशेष स्थिति और शासन संरचना को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Services Authority) स्थापित करने  वाला अध्यादेश अनुच्छेद 239AA के अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 239AA: प्रविष्टि और दिल्ली की विशेष स्थिति

National Capital Civil Service Authority क्या है?

प्रभावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राधिकरण की संरचना सिविल सेवा