सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 Current Affairs

नागालैंड से AFSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया गया

26 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर, 2021 को सेना द्वारा 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद, नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति के बारे में इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। भारत के महापंजीयक और

नागालैंड ने की AFSPA को हटाने की मांग, जानिए क्या है AFSPA (Armed Forces Special Powers Act)?

नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों मौत के बाद, नेशनल पीपल्स पार्टी की सांसद अगाथा संगमा ने लोकसभा में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) को निरस्त की मांग की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी AFSPA को निरस्त करने की मांग की। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,

AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) क्या है?

हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका

नागालैंड में 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका उपयोग अशांत घोषित किये गये क्षेत्रों में किया जाता है। इस अधिनियम के