बीमा संशोधन विधेयक, 2021 राज्य सभा में पास हुआ
राज्य सभा ने बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (Insurance (Amendment) Bill, 2021) पारित किया है। यह बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। मुख्य बिंदु इस विधेयक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (foreign direct investment) सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान