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अनिवार्य ई-इनवॉइस के लिए सीमा को घटाकर 50 करोड़ किया गया

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई-इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। मुख्य बिंदु ई-इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा