हरियाणा ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम (Haryana State Employment of Local Candidates Act) वर्ष 2020 में पारित किया गया था। यह अधिनियम राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों को सुरक्षित रखता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने