Juvenile Justice Act in Hindi Current Affairs

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु इस संशोधन का प्रस्ताव है कि डीएम और एडीएम उन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे जो प्रत्येक जिले में इस अधिनियम को लागू कर रही हैं। इस संशोधन के

किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम के तहत Central Adoption Resource Authority को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम गैर-सरकारी संगठनों या राज्य सरकारों द्वारा संचालित चाइल्ड केयर संस्थानों को अधिनियम के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है। किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile

Child-friendly Police Stations क्या हैं?

“चाइल्ड-फ्रेंडली” पुलिस स्टेशन को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पुणे में स्थापित किया गया। यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और यह भी धारणा बनाएगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों के दोस्त हैं। इसका उद्देश्य किशोर अपराधों को रोकना