JKDFP को ‘गैरकानूनी संगठन’ के रूप में नामित किया गया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण ‘जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी’ (JKDFP) पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत लगाया गया है, जो JKDFP को ‘गैरकानूनी संगठन’ के रूप में नामित करता है।

प्रतिबंध के कारण

  • मंत्रालय ने कहा कि JKDFP 1998 से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, इसके सदस्य भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
  • संगठन का लक्ष्य कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करना है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है।
  • यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 सहित विभिन्न कानूनों के तहत जेकेडीएफपीJKDFP के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

संस्थापक की भूमिका

  • JKDFP की स्थापना शब्बीर अहमद शाह ने की थी, जो अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाने जाते हैं।
  • शाह ने कश्मीर को एक ‘विवाद’ के रूप में वकालत की है और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर किसी भी समझौते को खारिज कर दिया है।
  • उनके संगठन के सदस्य जम्मू-कश्मीर में सक्रिय रूप से अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसका लक्ष्य एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना है।

फंडिंग और गतिविधियां

  • JKDFP और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित गैरकानूनी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में शामिल रहे हैं।
  • खुफिया रिपोर्टें JKDFP और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के बीच संबंधों का संकेत देती हैं।
  • संगठन ने संवैधानिक अधिकारियों और देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अनादर दिखाया है।

प्रतिबंध का औचित्य

  • यह प्रतिबंध  जकड़फप की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, संवैधानिक प्राधिकार की अवहेलना और राज्य की संप्रभुता के अनादर के कारण लगाया गया है।
  • संगठन की गतिविधियाँ भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक रही हैं।
  • प्रतिबंध का उद्देश्य JKDFP को अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को जारी रखने, अलगाव की वकालत करने और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को प्रचारित करने से रोकना है।
  • केंद्र सरकार का मानना ​​है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है।

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