NCSC का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया
केंद्रीय संचार व आईटी और कानून व न्याय मंत्री ने हाल ही में “Online Grievance Management portal of NCSC” लॉन्च किया। NCSC का अर्थ National Commission of Scheduled Castes (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) है।
पोर्टल के बारे में
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर यह पोर्टल लॉन्च किया गया।
- देश में अनुसूचित जाति समुदाय देश के किसी भी हिस्से से इस पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- इस पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। यह संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Caste)
इस आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच और निगरानी करना है।
65वें संविधान अधिनियम, 1990 ने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया था। इस संशोधन ने आयोग को एक सदस्यीय प्रणाली से बहु-सदस्यीय प्रणाली में बदल दिया।
2003 में किए गए संविधान के 89वें संशोधन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दो अलग-अलग आयोगों में अलग कर दिया। एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा था अनुसूचित जनजाति आयोग।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना
इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
NCSC के कार्य
- भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना।
- उन शिकायतों की पड़ताल करना जो अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से सम्बंधित हैं।
- अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।
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