न्यायाधीशों को हटाना
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और (5) और 217 (1) (B) और 218 द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि “दुर्व्यवहार” या अक्षमता के मापदंडों की विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है। किसी न्यायाधीश के खिलाफ दुर्व्यवहार या अक्षमता के बारे में