JKDFP को ‘गैरकानूनी संगठन’ के रूप में नामित किया गया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण ‘जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी’ (JKDFP) पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत लगाया गया है, जो JKDFP को ‘गैरकानूनी संगठन’ के रूप में नामित करता