जम्मू और कश्मीर के 4 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, 26 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में चार समुदायों को शामिल करना था। विचाराधीन समुदाय विधेयक में चार समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का प्रावधान है: गद्दा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी