केंद्र सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की
COVID-19 के कारण अनाथ हुए किसी भी बच्चे का विवरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से सरकार के साथ साझा किया जा सकता है और वह बच्चा PM CARES योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए www.pmcaresforchildren.in वेबसाइट के माध्यम से विवरण अपलोड किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने 15 जुलाई, 2021 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह पोर्टल पेश किया है।
- इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक प्रशासन को उन बच्चों के बारे में सूचना सकता है जो इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- मई के महीने में प्रधानमंत्री ने उन सभी बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत एक योजना को मंजूरी दी थी, जिन्होंने COVID-19 बीमारी के कारण माता-पिता या दत्तक माता-पिता या कानूनी अभिभावक दोनों को खो दिया है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा।
- जब बच्चा 23 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो उसे एक बार में एकमुश्त राशि प्राप्त होगी।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार उनकी स्कूली शिक्षा में भी मदद करेगी और उन बच्चों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 और 28 मई, 2021 के बीच COVID -19 के कारण 645 बच्चे अनाथ हुए थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से 5 जून, 2021 तक 3621 बच्चे COVID -19 के कारण अनाथ हुए और 26,176 बच्चों ने COVID -19 के कारण कम से कम एक अभिभावक को खो दिया था।
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